Monday, March 7, 2011

लापरवाही करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई-अर्जी दें, वक्त पर पूरा होगा काम

अलग-अलग काम के लिए तय हुई समय सीमा
लापरवाही करने वाले अफसरों पर सख्त कार्रवाई-अर्जी दें, वक्त पर पूरा होगा काम
उत्तर प्रदेश में लागू हुआ जनहित गारंटी कानून
लखनऊ। सरकारी महकमे से जुड़े जरूरी काम के लिए अब आपको दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। अब अर्जी दाखिल करने के बाद एक तय सीमा के भीतर काम हो जाएगा। मसलन, आपका निवास प्रमाणपत्र, किसान बही या एपीएल कार्ड अब आसानी से बन सकेगा। अफसरों ने अगर इसमें कोताही बरती तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। यूपी में इसके लिए बाकायदा कानून बना दिया गया है।
राज्यपाल की मंजूरी मिलने के साथ ही जनहित गारंटी अध्यादेश ने रविवार से कानून का रूप ले लिया। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जनता से जुड़ी सेवाओं के लिए समय सीमा निर्धारित करना है। सीपीसी, 1908 के तहत इसे सिविल न्यायालय का अधिकार दिया गया है। इसके तहत आमजन को पहले दौर में चिह्नित सेवाएं एक तय वक्त के भीतर हासिल करने की गारंटी मिल गई है। जनहित गारंटी अधिनियम के तहत प्रथम चरण में राजस्व, नगर विकास, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, खाद्य और रसद विभाग की सेवाओं को शामिल किया गया है। इन कामों के लिए अब किसी की सिफारिश की जरूरत नहीं होगी। अधिकारियों की जवाबदेही साफ तौर पर तय कर दी गई है। नामित अधिकारियों को सेवाओं संबंधी अपील का निपटारा समय सीमा के अंदर करना होगा। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर जुर्माने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई भी होगी। अमूमन इन कामों के लिए आम लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटकर हैरान होना पड़ता है।

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